हड़ताल के उपरांत, जब पूरे देश से समस्याएं बढ़ने लगीं, सरकार ने शीघ्रता से कदम उठाये। गृह सचिव, अजय भल्ला ने बुधवार को भारतीय परिवहन महासंघ (आईपीएम) के प्रतिनिधिमंडल के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा, ‘सरकार यह स्पष्ट करना चाहती है कि ये प्रस्तावित नीतियां और नियम फिलहाल प्रभाव में नहीं आई हैं।’ गृह सचिव ने यह भी बताया कि भारतीय परिवहन महासंघ के साथ भारी जुर्माने से संबंधित कानूनों पर विचार-विमर्श हुआ। ये कानून अभी लागू नहीं हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वाहन नियमन संहिता के मुद्दे पर गहन चर्चा हुई और अब कोई बड़ी समस्या नहीं रही है। सभी मुद्दों का समाधान हो चुका है
Hit And Run : नई सड़क सुरक्षा नियमावली : केंद्र सरकार ने यातायात नियमों को सख्त बनाते हुए नए प्रावधान जारी किए हैं, जिसमें अगर कोई कार या बाइक चालक दुर्घटना कर फरार होता है, तो उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसमें भारी जुर्माना भी शामिल है। भारतीय यातायात संहिता (बीवाईएस) की धारा 302(1) और धारा 302(2) में इसे परिभाषित किया गया है। धारा 302(2) के अनुसार, ‘कोई भी व्यक्ति जो लापरवाही से वाहन चलाते हुए किसी की जान ले लेता है, जिसे गैर-इरादतन हत्या माना जाता है, और घटना के बाद पुलिस या किसी अधिकारी को सूचित किए बिना फरार हो जाता है, उसे सात वर्ष की सजा और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है