Today News Hit-And-Run Truck Driver strike Update 2024 : हिट एंड रन बस यूनियनें ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हड़ताल में 1 जनवरी से 30 जनवरी तक हड़ताल का ऐलान किया है

Truck Driver :  सड़क दुर्घटना कानून के खिलाफ, ट्रक और बस चालकों ने सड़कों पर चक्का जाम लगा दिया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हड़ताल के कारण लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। इस समय, लखनऊ परिवहन आयुक्त ने सभी मंडलायुक्त और जिला प्रशासन को दिशा निर्देश दिए हैं कि सभी सहायक प्रबंधक और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कर्मचारी यूनियन के साथ बैठकर हड़ताल समाप्त करने के लिए वार्ता करें

हिट एंड रन के मामलों के संबंध में कानूनी प्रावधानों के खिलाफ, बस यूनियनें ने यूपी में 1 जनवरी से 30 जनवरी तक हड़ताल का ऐलान किया है। इसके साथ ही, ट्रक चालक भी इस हड़ताल में शामिल हो गए हैं। सोमवार को, उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को इस मामले में विचार करने के लिए आदेश जारी किया था।

बसों के सुगम संचालन के लिए कदम उठाएं : परिवहन आयुक्त ने बताया कि विशेष विधानों के प्राविधान अभी तक प्रभावित नहीं हुए हैं। इस कानून का पूरा रूप स्थापित होने के बाद ही इसकी पूरी व्याख्या हो सकती है। इस संदर्भ में, परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, साथ ही बस यूनियन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर एक बैठक आयोजित करें और जनता को उन्होंने हो रही समस्याओं के बारे में जागरूक करते हुए बसों के सुगम संचालन के लिए उपाय करने का प्रयास करें।

हड़ताल के उपरांत, जब पूरे देश से समस्याएं बढ़ने लगीं, सरकार ने शीघ्रता से कदम उठाये। गृह सचिव, अजय भल्ला ने बुधवार को भारतीय परिवहन महासंघ (आईपीएम) के प्रतिनिधिमंडल के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा, ‘सरकार यह स्पष्ट करना चाहती है कि ये प्रस्तावित नीतियां और नियम फिलहाल प्रभाव में नहीं आई हैं।’ गृह सचिव ने यह भी बताया कि भारतीय परिवहन महासंघ के साथ भारी जुर्माने से संबंधित कानूनों पर विचार-विमर्श हुआ। ये कानून अभी लागू नहीं हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वाहन नियमन संहिता के मुद्दे पर गहन चर्चा हुई और अब कोई बड़ी समस्या नहीं रही है। सभी मुद्दों का समाधान हो चुका है

Hit And Run : नई सड़क सुरक्षा नियमावली : केंद्र सरकार ने यातायात नियमों को सख्त बनाते हुए नए प्रावधान जारी किए हैं, जिसमें अगर कोई कार या बाइक चालक दुर्घटना कर फरार होता है, तो उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसमें भारी जुर्माना भी शामिल है। भारतीय यातायात संहिता (बीवाईएस) की धारा 302(1) और धारा 302(2) में इसे परिभाषित किया गया है। धारा 302(2) के अनुसार, ‘कोई भी व्यक्ति जो लापरवाही से वाहन चलाते हुए किसी की जान ले लेता है, जिसे गैर-इरादतन हत्या माना जाता है, और घटना के बाद पुलिस या किसी अधिकारी को सूचित किए बिना फरार हो जाता है, उसे सात वर्ष की सजा और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है

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