Today Jharkhand ED News 2024 : ईडी ने लगाया झारखंड सरकार पर केंद्रीय अधिकारों को ‘अपहरण’ करने का आरोप

Ranchi : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक पत्र के माध्यम से झारखंड सरकार पर केंद्र सरकार की शक्तियों को अपने में समाहित’ करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। ED ने कहा है कि राज्य सरकार को धनशोधन की जांच में दखल देने का ‘कोई वैधानिक अधिकार’ नहीं है। यह पत्र ED द्वारा झारखंड के प्रधान सचिव (कैबिनेट सचिवालय एवं सतर्कता) वंदना दालेल को भेजा गया, जो राज्य की एक वरिष्ठ नौकरशाह के ईडी जांच अधिकारी को लिखी गई चिट्ठी के उत्तर में था। इस चिट्ठी में उन्होंने ईडी के जांचकर्ता से एक जांच के अंतर्गत एक IAS अधिकारी और कुछ अन्य को बुलाने की वजह पूछी थी।

दालेल ने प्रवर्तन निदेशालय के जांच अधिकारी से एक धनशोधन केस संबंधी जानकारी मांगी है, जिसमें ED ने आईएएस अफसर और साहिबगंज के उपायुक्त राम निवास यादव समेत कुछ अन्य लोगों को बुलाया है। इस महीने की शुरुआत में, ईडी ने इन लोगों के घर पर अवैध खनन से जुड़े मामले में छापेमारी की थी। इस पत्र के लिखे जाने से पहले, झारखंड मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह निर्देश जारी किए थे जिनमें राज्य के अधिकारियों को ED, CBI, और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों से मिले नोटिस और समन पर राज्य मंत्रिमंडल सचिवालय और सतर्कता विभाग को सूचित करने की अनिवार्यता बताई गई थी।

 Hemant Sarkar  ED : यह निर्णय ऐसे वक्त में लिया गया है जब ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई बड़े नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ धनशोधन से संबंधित जांच कर रही है। ईडी के जांच अधिकारी ने प्रधान सचिव को एक पत्र भेजकर बताया कि राज्य मंत्रिमंडल द्वारा जारी निर्देश और ईडी को प्रेषित आदेश ‘सरकार के वैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर’ हैं। इस पत्र में यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर कोई ईडी के समन की अनदेखी करने के लिए प्रेरित करता है या साजिश करता है, तो ईडी उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर करने से नहीं हिचकेगी। जांच अधिकारी ने दालेल से कहा कि समन व्यक्तिगत रूप से उन्हें नहीं, बल्कि नियुक्त व्यक्तियों को जारी किए गए हैं, इसलिए उनके दखल देने पर आश्चर्य होता है। ईडी ने लगाया झारखंड सरकार पर केंद्रीय अधिकारों को ‘अपहरण’ करने का आरोप रांची, 17 जनवरी (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड सरकार के नाम पत्र लिखकर उन पर केंद्र सरकार की शक्तियों को ‘हथियाने’ की कोशिश का आरोप मढ़ा है और बताया है कि धनशोधन जांच मामले में उनकी कोई ‘कानूनी अधिकारिता’ नहीं है

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वंदना दालेल, झारखंड की प्रधान सचिव (कैबिनेट सचिवालय और सतर्कता) को बुधवार को एक संक्षेप पत्र भेजा। यह पत्र उनकी ओर से रांची स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय के जांच अधिकारी को लिखे गए पत्र का उत्तर था। दालेल ने इस जांच अधिकारी से एक धनशोधन मामले से संबंधित जानकारी मांगी थी, जिसमें ED ने आईएएस अफसर और साहिबगंज के उपायुक्त राम निवास यादव समेत अन्य कुछ व्यक्तियों को समन किया था। इस माह की शुरुआत में, ED ने कथित अवैध खनन के सिलसिले में उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी।

जो भी जांच में बाधा बनेगा, उस पर होगी सख्त कार्रवाई : पत्र में दृढ़ता से कहा गया है कि यदि कोई ईडी के समन का पालन न करने के लिए भड़काता है या साजिश रचता है, तो ईडी उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने से नहीं हिचकेगी। दालेल को भेजे गए पत्र के उत्तर में, ईडी आईओ ने कहा कि समन सिर्फ निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए थे, और यह हैरान करने वाली बात है कि वह इस मुद्दे में क्यों दखल दे रही हैं

दालेल द्वारा पत्र लिखे जाने से पहले, झारखंड मंत्रिमंडल ने गत सप्ताह ऐसे निर्देशों की मंजूरी दी थी, जिनके अनुसार झारखंड के नौकरशाहों को ईडी, सीबीआई, और आयकर विभाग जैसी केंद्र सरकार की एजेंसियों से प्राप्त नोटिस और समन की जानकारी अपने विभागीय प्रमुखों के जरिए राज्य मंत्रिमंडल सचिवालय और सतर्कता विभाग को देना अनिवार्य था।

 

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