New Delhi : दिल्ली के दक्षिणी हिस्से में एक चिंताजनक घटना सामने आई है, जिसने सभी को चौंका दिया है। हौज खास, जो कि दक्षिणी दिल्ली का एक भाग है, में तीन नाबालिगों द्वारा 14 वर्षीय एक लड़के के साथ दुराचार की घटना घटी है। इस घटना के बारे में और भी विवरण सामने आया है, जहां एक अन्य नाबालिग लड़के के अश्लील वीडियो के वायरल होने की खबर है। वीडियो में, कुछ लड़कों ने पीड़ित को जबरदस्ती चप्पल चाटने के लिए मजबूर किया, उसके बाद उन्होंने पीड़ित के मुँह में अपने निजी अंग डालकर वीडियो बनाई और इसे इंस्टाग्राम पर साझा कर दिया। इस घटना की शिकायत के बाद, हौज खास थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है।
इस घटना के बाद पीड़ित लड़के के माता-पिता ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने जानकारी दी कि इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया गया था, जिसमें लड़के को चाकू की नोक पर धमकाते हुए दिखाया गया है। आरोपी लड़के के मित्र थे, जिन्होंने पहले उसे जूते चाटने के लिए मजबूर किया और फिर उसके निजी अंगों को छूने के लिए बाध्य किया, बाद में उसे अप्राकृतिक यौन कृत्य करने के लिए विवश किया। एक अधिकारी ने बताया कि रविवार रात को प्राप्त हुए पीसीआर कॉल के जवाब में, स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल पर पहुँच कर जांच शुरू की, जहां कॉलर ने बताया कि कुछ लड़कों ने उसके 14 वर्षीय बेटे के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया था और इसका वीडियो क्लिप उसके मोबाइल पर भेजा था। पीड़ित लड़के को मेडिकल जांच और काउंसलिंग के लिए ले जाया गया।
Delhi Police : पुलिस ने एक मामले में तीन नाबालिग आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया है, जिन पर एक 14 वर्षीय लड़के के साथ यौन दुर्व्यवहार का आरोप है। यह घटना इसलिए और भी चिंताजनक बन जाती है क्योंकि सभी आरोपी भी नाबालिग हैं। इस घटना की शिकायत पीड़ित लड़के के पिता ने दर्ज करवाई, जिसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आरोपियों की उम्र 12 से 14 वर्ष के बीच है। आरोप है कि इन तीनों ने एक सब्जी काटने वाले चाकू का इस्तेमाल करते हुए पीड़ित को धमकाया और उसके साथ अप्राकृतिक यौन शोषण किया। परिवार को इस दुखद घटना की सूचना एक वीडियो के माध्यम से मिली, जो वायरल हो गया था। जब यह वीडियो पीड़ित बच्चे की माँ तक पहुंचा, तो उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद, पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की। डीसीपी अंकित चौहान ने इस मामले की पुष्टि की और बताया कि यह घटना 27 जनवरी की है। इस मामले में आईपीसी की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध), 506 (आपराधिक धमकी), 34 (सामूहिक इरादे से किया गया अपराध) और पॉक्सो अधिनियम के तहत हौज खास थाने में FIR दर्ज की गई है।