Kerala High Court: का पालीयेक्कारा टोल प्लाजा पर टोल संग्रह निलंबन पर फैसला
Kerala High Courtद्वारा पालीयेक्कारा टोल प्लाजा पर टोल संग्रह निलंबन की स्थिति पर विचार
Kerala High Court: ने पालीयेक्कारा टोल प्लाजा (थ्रिस्सुर जिला) पर राष्ट्रीय राजमार्ग 544 पर टोल संग्रह के निलंबन को हटाने के आदेश देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति ए मुहम्मद मुस्ताक और न्यायमूर्ति हरिसंकर वी मेनन की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की, जिसमें मन्नुथी–एडप्पल्ली खंड के NH 544 पर भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति और विशेष रूप से पालीयेक्कारा टोल प्लाजा के पास की समस्याओं का उल्लेख किया गया।
Kerala High Court टोल संग्रह पर अस्थायी निलंबन का आदेश
पहले के आदेश में कोर्ट ने 6 अगस्त 2025 को चार सप्ताह के लिए पालीयेक्कारा टोल प्लाजा पर टोल संग्रह को निलंबित करने का आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त 2025 को अपने आदेश से सही ठहराया था। इसके बाद, कोर्ट ने टोल संग्रह के निलंबन को और बढ़ाया था। इससे पहले कोर्ट ने टोल संग्रह के निलंबन को हटाने की संभावना पर विचार किया था, और यह मामला आज आदेश के लिए सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि, अदालत ने यह निर्णय लिया कि मुरिंगूर में एक सेवा सड़क के ढहने के कारण निलंबन को जारी रखा जाएगा।
मुरिंगूर सेवा सड़क का ढहना
Kerala High Court ने नोट किया कि मुरिंगूर में एक सेवा सड़क का ढहना इस स्थिति को और जटिल बना रहा है। इस मामले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को इस ढहने वाली सड़क के बारे में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने कहा, “आज हम आदेश पास करने का प्रस्ताव रखते थे, लेकिन मुरिंगूर सेवा सड़क के ढहने की रिपोर्ट को देखते हुए हम आदेश को स्थगित कर रहे हैं।”
इंटरिम ट्रैफिक मैनेजमेंट कमेटी का गठन
कोर्ट ने एक इंटरिम ट्रैफिक मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया था, जिसका उद्देश्य NH 544 के उस व्यस्त खंड पर ट्रैफिक प्रबंधन योजना तैयार करना था। कमेटी ने उस खंड का निरीक्षण किया और वहां की सतह की असमानताओं और पुलिया कार्यों की समस्याओं का उल्लेख किया। कोर्ट ने NHAI से इस संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट जिला कलेक्टर और इंटरिम कमेटी को प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।
NHAI के कार्यों पर संतोष व्यक्त किया गया
इसके पहले, इंटरिम कमेटी ने NH 544 के इस खंड में किए गए NHAI के कार्यों पर संतोष व्यक्त किया था। कमेटी ने कहा था कि सड़क पर जो सुधार कार्य किए गए थे, वे संतोषजनक थे और इससे ट्रैफिक जाम की समस्या को कुछ हद तक कम किया गया था।
Kerala High Court मामले में वकीलों का पक्ष
याचिकाकर्ताओं के वकील, के. बी. गंगेेश, स्मिता चठानारांबथ, अमल एस कुमार, अथिरा ए मेनन, जॉन वर्गीस, वी प्रवीण, सोनू ऑगस्टिन, प्रेमचंद एम, श्रीलक्ष्मी साबू, पी. के. शुभाश, अनूप वी नायर, और तनूषा पॉल ने कोर्ट में अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि पालीयेक्कारा टोल प्लाजा पर टोल संग्रह की स्थिति से संबंधित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कोर्ट को उचित आदेश देना चाहिए।
Kerala High Court का निर्णय
Kerala High Court का यह आदेश पालीयेक्कारा टोल प्लाजा पर टोल संग्रह के निलंबन को जारी रखने का था, जब तक मुरिंगूर की सेवा सड़क को ठीक नहीं किया जाता और इस पर एक रिपोर्ट जिला कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत नहीं की जाती। कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि जब तक यह स्थिति पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, तब तक टोल संग्रह को फिर से शुरू करने का कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है।
निष्कर्ष
इस समय, पालीयेक्कारा टोल प्लाजा पर टोल संग्रह के निलंबन के आदेश को लेकर Kerala High Court का निर्णय ट्रैफिक समस्या और सड़क सुरक्षा के मुद्दों को लेकर महत्वपूर्ण है। कोर्ट के इस आदेश ने स्पष्ट किया कि जब तक मुरिंगूर सेवा सड़क की स्थिति सुधार नहीं पाती, तब तक टोल संग्रह की प्रक्रिया को बहाल नहीं किया जाएगा।
यह मामला केरल के परिवहन विभाग और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए एक संकेत है कि उन्हें ट्रैफिक और सड़क समस्याओं के समाधान के लिए और अधिक योजनाएं बनानी होंगी ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचा जा सके।
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