Manipur: पिछले कुछ दिनों की शांति के बाद हिंसाग्रस्त मणिपुर में शुक्रवार सुबह एक बार फिर हिंसा भड़क गई। सूत्रों के मुताबिक, सुबह करीब 5.30 बजे उखरुल जिले के लिटन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत थवई कुकी गांव में संदिग्ध मैतेई सशस्त्र बदमाशों और कुकी स्वयंसेवकों के बीच गोलीबारी हुई। इसमें तीन कुकी लोगों के मारे जाने की खबर है। बीएसएफ सहित सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेरकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बताई गई है।
Ukhrul) जिले के कुकी थोवाई गांव में भारी गोलीबारी के बाद तीन लोगों के क्षत-विक्षत शव मिले:
Ukhrul जिले में 3 लोगों की मौत: सूत्रों के मुताबिक, मैतेई उपद्रवियों ने सबसे पहले गांव के ड्यूटी पोस्ट पर हमला किया, जहां स्वयंसेवक गांव की सुरक्षा के लिए ड्यूटी कर रहे थे। इस गोलीबारी में कुकी स्वयंसेवकों के तीन लोगों के मारे जाने की खबर है। मारे गए लोगों की पहचान जामखोगिन हाओकिप (26), थांगखोकाई हाओकिप (35) और होलेनसोन बाइते (24) के रूप में हुई है।
सुप्रीम कोर्ट 13 अक्टूबर को सुनेगा रेप पीड़ित की याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस महिला की याचिका पर सुनवाई जिसने दावा किया था कि भीड़ ने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसकी परेड निकाली, लेकिन राज्य में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान पुलिस उसकी मदद के लिए नहीं आई। इस मामले पर CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मणिपुर सरकार को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच 3 मई को हिंसा भड़की थी, जो अब तक जारी है। इस हिंसा में करीब 160 लोग मारे गए हैं
7 अगस्त को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश: चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच मणिपुर हिंसा से जुड़ी 10 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। पिछली सुनवाई 7 अगस्त को हुई थी। जहां बेंच ने कहा था कि हाईकोर्ट के 3 जजों की कमेटी मणिपुर में जाकर राहत और पुनर्वास का काम देखेगी। हिंसा से जुड़े मामलों की 42 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) जांच करेंगी। इन केसों को अभी तक सीबीआई को ट्रांसफर नहीं किया गया है। मणिपुर हिंसा मामले में सीबीआई जांच की निगरानी महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी दत्तात्रेय पडसालगीकर करेंगे
सुप्रीम कोर्ट 13 अक्टूबर को सुनेगा रेप पीड़ित की याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस महिला की याचिका पर सुनवाई जिसने दावा किया था कि भीड़ ने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसकी परेड निकाली, लेकिन राज्य में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान पुलिस उसकी मदद के लिए नहीं आई। इस मामले पर CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मणिपुर सरकार को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच 3 मई को हिंसा भड़की थी, जो अब तक जारी है। इस हिंसा में करीब 160 लोग मारे गए हैं