ITR filing last date: 31 जुलाई की डेडलाइन बढ़ेगी या नहीं? जानिए क्या कहते हैं टैक्स एक्सपर्ट्स और सरकार की तैयारी
नई दिल्ली। ITR filing last date जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, देशभर के करोड़ों टैक्सपेयर्स के बीच चिंता बढ़ती जा रही है। हर साल की तरह इस बार भी अंतिम दिनों में बड़ी संख्या में लोग इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए पोर्टल पर पहुंच रहे हैं। हालांकि, कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर शिकायत की है कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतों (Technical Glitches) के कारण उन्हें ITR भरने और सबमिट करने में परेशानी हो रही है।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार ITR filing last date यानी 31 जुलाई 2026 की समय सीमा को आगे बढ़ाएगी? इस मुद्दे पर टैक्स विशेषज्ञों की राय अलग-अलग है। कुछ का मानना है कि पोर्टल अब पहले से बेहतर काम कर रहा है, इसलिए डेडलाइन बढ़ने की संभावना कम है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अंतिम दिनों में तकनीकी समस्याएं बढ़ती हैं तो सरकार सीमित अवधि के लिए राहत दे सकती है।
क्या है ITR Filing की मौजूदा स्थिति?
ITR filing last date को लेकर इस समय सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि 31 जुलाई उन सभी करदाताओं के लिए अंतिम तिथि है जिन्हें टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होती।
इनमें शामिल हैं—
- वेतनभोगी कर्मचारी (Salaried Employees)
- पेंशनभोगी (Pensioners)
- छात्र जिनकी टैक्स देनदारी बनती है
- अन्य व्यक्तिगत करदाता
- HUF (जहां ऑडिट लागू नहीं)
सरकार ने इस बार असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR फॉर्म पिछले वर्ष की तुलना में काफी पहले जारी कर दिए थे, ताकि लोग समय रहते रिटर्न दाखिल कर सकें और अंतिम समय में पोर्टल पर दबाव कम हो।
फिर भी क्यों आ रही हैं तकनीकी समस्याएं?
हालांकि इस बार आयकर विभाग ने पोर्टल को बेहतर बनाने के लिए कई तकनीकी सुधार किए हैं, लेकिन ITR filing last date के करीब आते ही यूजर्स की संख्या अचानक बढ़ने लगी है।
सोशल मीडिया पर कई करदाताओं ने शिकायत की कि—
- OTP समय पर नहीं मिल रहा।
- लॉगिन में समस्या आ रही।
- डेटा सेव नहीं हो रहा।
- ITR सबमिट नहीं हो रही।
- ई-वेरिफिकेशन में दिक्कत आ रही।
- वेबसाइट बार-बार हैंग हो रही।
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतिम सप्ताह में लाखों लोग एक साथ पोर्टल पर आते हैं, जिससे सर्वर पर अतिरिक्त दबाव बन जाता है।
पिछले साल क्या हुआ था?
ITR filing last date को लेकर पिछले वर्ष भी ऐसी ही स्थिति बनी थी।
2025 में हजारों टैक्सपेयर्स को पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था।
इसके बाद आयकर विभाग ने राहत देते हुए डेडलाइन दो बार बढ़ाई थी।
- पहले 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर की गई।
- बाद में इसे 16 सितंबर तक बढ़ा दिया गया।
इसी कारण इस वर्ष भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यदि तकनीकी समस्याएं जारी रहती हैं तो सरकार फिर से राहत दे सकती है।
क्या इस बार भी बढ़ सकती है डेडलाइन?
यही सबसे बड़ा सवाल है।
ITR filing last date को लेकर टैक्स विशेषज्ञों की राय एक जैसी नहीं है।
Tax2Win के CEO और Co-Founder चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक सोनी का कहना है कि फिलहाल डेडलाइन बढ़ने की संभावना कम दिखाई देती है।
हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यदि अंतिम समय तक पोर्टल में लगातार तकनीकी समस्याएं बनी रहती हैं तो सरकार सीमित अवधि का एक्सटेंशन देने पर विचार कर सकती है।
विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों के अनुसार इस बार कुछ सकारात्मक बदलाव हुए हैं—
- ITR Utility समय पर जारी हुई।
- अधिकतर फॉर्म पहले से उपलब्ध थे।
- पोर्टल की स्पीड पहले से बेहतर है।
- AI आधारित सिस्टम लागू किया गया है।
- प्रोसेसिंग तेज हुई है।
लेकिन अंतिम सप्ताह में भारी ट्रैफिक के कारण कुछ तकनीकी दिक्कतें सामने आना सामान्य बात है।
किसे 31 जुलाई तक ITR भरना जरूरी है?
ITR filing last date 31 जुलाई 2026 केवल उन करदाताओं पर लागू होती है जिन्हें टैक्स ऑडिट नहीं कराना होता।
इनमें शामिल हैं—
- नौकरीपेशा कर्मचारी
- वरिष्ठ नागरिक
- पेंशनभोगी
- व्यक्तिगत करदाता
- HUF
- छोटे निवेशक
किन लोगों के लिए अलग है अंतिम तिथि?
सरकार ने Budget 2026 में कुछ श्रेणियों के लिए अलग डेडलाइन निर्धारित की है।
जिन करदाताओं की आय व्यवसाय या प्रोफेशन से है और जो ITR-3 या ITR-4 दाखिल करते हैं, उनके लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 रखी गई है।
इसलिए सभी करदाताओं के लिए 31 जुलाई अंतिम तिथि नहीं है।
अंतिम दिनों में जल्दबाजी क्यों होती है?
भारत में बड़ी संख्या में लोग अंतिम सप्ताह में ही ITR दाखिल करते हैं।
इसके पीछे कई कारण हैं—
- Form 16 देर से मिलना।
- बैंक ब्याज की जानकारी का इंतजार।
- AIS और Form 26AS मिलान।
- टैक्स सलाहकार से अंतिम पुष्टि।
- अंतिम समय तक टैक्स बचाने की योजना।
इसी कारण पोर्टल पर अचानक भारी लोड बढ़ जाता है।
क्या डेडलाइन बढ़ने का इंतजार करना सही है?
विशेषज्ञों का मानना है कि ITR filing last date बढ़ने की उम्मीद में इंतजार करना जोखिम भरा हो सकता है।
यदि सरकार डेडलाइन नहीं बढ़ाती तो—
- लेट फीस भरनी पड़ सकती है।
- ब्याज देना पड़ सकता है।
- रिफंड में देरी हो सकती है।
- कुछ टैक्स लाभ प्रभावित हो सकते हैं।
समय पर ITR भरने के फायदे
समय रहते रिटर्न दाखिल करने से कई लाभ मिलते हैं—
- जल्दी टैक्स रिफंड।
- आसान लोन अप्रूवल।
- वीजा आवेदन में मदद।
- आय का आधिकारिक रिकॉर्ड।
- पेनल्टी से बचाव।
- भविष्य में नोटिस की संभावना कम।
ITR भरने से पहले किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
ITR filing last date से पहले इन दस्तावेजों को तैयार रखें—
- PAN Card
- Aadhaar Card
- Form 16
- Form 26AS
- AIS Report
- बैंक स्टेटमेंट
- निवेश प्रमाण
- होम लोन विवरण
- TDS प्रमाणपत्र
यदि पोर्टल काम न करे तो क्या करें?
यदि ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी समस्या आए तो—
- कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें।
- अलग ब्राउज़र इस्तेमाल करें।
- Cache Clear करें।
- इंटरनेट कनेक्शन जांचें।
- आधिकारिक हेल्पडेस्क से संपर्क करें।
- स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें।
क्या सरकार एक्सटेंशन दे सकती है?
सरकार ने अभी तक ITR filing last date बढ़ाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
हालांकि यदि—
- तकनीकी समस्याएं बढ़ती हैं।
- लाखों करदाता रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते।
- पोर्टल बार-बार फेल होता है।
तो सरकार सीमित अवधि का विस्तार देने पर विचार कर सकती है।
लेकिन फिलहाल ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है।
टैक्स विशेषज्ञ क्या सलाह दे रहे हैं?
विशेषज्ञों की स्पष्ट सलाह है—
- डेडलाइन बढ़ने का इंतजार न करें।
- जल्द से जल्द ITR दाखिल करें।
- अंतिम दिन तक काम न टालें।
- सभी दस्तावेज पहले तैयार रखें।
- रिटर्न सबमिट करने के बाद ई-वेरिफिकेशन जरूर करें।
निष्कर्ष
ITR filing last date को लेकर फिलहाल सरकार की ओर से किसी प्रकार के विस्तार की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि कुछ करदाताओं को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि पोर्टल पहले की तुलना में अधिक स्थिर है। यदि अंतिम दिनों में गंभीर तकनीकी समस्याएं सामने आती हैं, तभी सरकार सीमित अवधि के लिए समय बढ़ाने पर विचार कर सकती है।
इसलिए सभी करदाताओं के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प यही है कि वे 31 जुलाई से पहले अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर दें और अंतिम समय की भीड़ तथा संभावित तकनीकी समस्याओं से बचें।
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